Dairy Farming: अब इन जगहों पर नहीं खुलेंगे डेयरी फार्म, जानें नए नियम

अब डेयरी फार्म और गौशाला को गांव और शहरों की सीमाओं से 200 मीटर की दूरी पर खोलने की इजाजत दी जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण को दी गई है।

Dairy Farming

Dairy Farming: गौपालन करने वाले उद्धमियों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दरअसल, देश की राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में प्रदूषण में इजाफा होने के कारण देशभर के कई शहरों और गांवों के भीतर डेयरी फार्म और गौशाला खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जानकारी के मुताबिक यह निर्णय गौशालाओं से फैलने वाले प्रदूषण के मद्देनजर लिया गया है। बता दें कि अब डेयरी फार्म और गौशाला को गांव और शहरों की सीमाओं से 200 मीटर की दूरी पर खोलने की इजाजत दी जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण को दी गई है।

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किन जगहों पर नहीं खुलेंगे डेयरी फार्म और गौशाला

  • जानकारी के मुताबिक, अब शहर और गांवों की सीमाओं से 200 मीटर की दूरी पर ही डेयरी फार्म खोलने की अनुमति मिलेगी।
  • नदी, झील, अस्पताल और शिक्षण संस्थानों से करीब 500 मीटर की दूरी पर डेयरी फार्म और गौशाला खोलने की अनुमति मिलेगी।
  • राष्ट्रीय राजमार्गों और नहरों से भी 200 मीटर की दूरी पर ही गौपालन करने की अनुमति मिलेगी।
    जानकारी के मुताबिक बाढ़ संभावित इलाकों में डेयरी फार्म या गौशाला खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • ऐसे इलाकों में जहां भूजल महज 10 से 12 फीट पर मौजूद है, वहां भी डेयरी फार्म और गौशाला खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी ताकि भूजल को प्रदूषित होने से बचाया जा सके।

डेयरी फार्म खोलने के लिए लेना होगा अनुमति
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अब डेयरी फार्म और गौशाला खोलने के लिए नगर निगम और स्थानीय निकायों से वायु और जल अधिनियम के तहत अनुमति भी लेना होगा। बता दें कि इन दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरी झंडी भी दे दी है।

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इन राज्यों ने जताई है सहमति
खबरों के मुताबिक, अब तक कुल 21 राज्यों ने इन दिशा-निर्देशों को लागू करने की सहमति जताई है जिनमें दिल्ली, उत्तरप्रदेश, पंजाब, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल है।

स्थानीय निकायों में कराना होगा पंजीकरण
अब किसानों को डेयरी फार्म या गौशाला खोलने के लिए पंजीकरण भी कराना होगा। जानकारी के मुताबिक नए नियम लागू होन के बाद स्थानीय निकायों में पंजीकरण कराने के बाद ही गौशाला खोलने की अनुमति दी जाएगी। बता दें की नए नियम लागू होने के बाद गौशालाओं को स्थानीय निकायों तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में रखा जाएगा।

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