किसान सम्मान निधि: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 मई को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये पीएम-किसान की आठवीं किस्त जारी कर दी। इससे 9.5 करोड़ से अधिक छोटे और सीमान्त किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये भेजे जाएँगे। छोटे किसान और सीमान्त किसान वो हैं जिनकी जोत वाली मालिकाना ज़मीन की पैमाइश यानी रक़बा या क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ से कम है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PMKSNY) योजना के तहत की ताज़ा किस्त के रूप में 19 हज़ार करोड़ रुपये किसानों के खातों में पहुँचेंगे। इससे पहले PMKSN के तहत किसानों को 1.15 लाख करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं।
बंगाल के किसानों को भी लाभ
इस बार बंगाल के योग्य किसानों को भी PMKSN का लाभ मिलेगा क्योंकि अब ममता बनर्जी सरकार इसके लिए राज़ी हो गयी है, हालाँकि पहले वो इसकी आलोचक थी। लेकिन बंगाल में भी सभी योग्य किसानों के ब्यौरे का सत्यापन अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मुमकिन है कि जैसे-जैसे उन किसानों का ब्यौरा सही पाया जाता रहे, वैसे-वैसे PMKSN की मदद उनके खातों में भेजी जाए।
अयोग्य किसानों की जाँच की वजह से हुई देरी
बीते फरवरी में पता चला कि PMKSNY का लाभ 33 लाख अयोग्य किसान भी उठा रहे थे। इसकी वजह से सरकार को करीब 2500 करोड़ रुपये का चूना लगा है। इसकी भरपाई के लिए अयोग्य लाभार्थियों का पता लगाकर उन्हें मिली रक़म की वसूली की घोषणा की गयी। उम्मीद थी कि अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्री इस बात का खुलासा करें कि अब तक कितने अयोग्य किसानों से वसूली हो चुकी है, लेकिन लगता है कि कोरोना की मौजूदा भयावह लहर की वजह से ये काम काफ़ी हुआ है, इसीलिए सरकार ने कोई अपडेट नहीं दिया।
ऐसा माना जा रहा है कि अयोग्य लोगों से खातों से वसूली करने और योग्य लाभार्थियों के सत्यापन में ज़्यादा वक़्त लगने की वजह 20 अप्रैल के आसपास किसानों को आठवीं किस्त का भुगतान नहीं हो पाया। PMKSNY में सालाना 6000 रुपये की राशि को अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवम्बर और दिसम्बर-मार्च की तीन किस्तों में बाँटकर किसानों को दिया जाता है।
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किसान सम्मान निधि के अयोग्य लाभार्थी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र सहित 18 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के निवासी हैं। मीडिया रिपोटर्स की मानें तो कर्नाटक में 2.04 लाख, गुजरात में 7 हज़ार, हरियाणा में 35 हज़ार, तमिलनाडु में 6.96 लाख, पंजाब में 4.70 लाख, उत्तर प्रदेश में 1.78 लाख और राजस्थान में 1.32 लाख फ़र्ज़ी लाभार्थियों का पता लगाया गया था।
जानकारों के अनुसार, अपात्र किसानों से वसूली की प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 9.5 करोड़ किसानों को अगली किस्त के तरह 19,000 करोड़ रुपये जारी किये जाएँगे।
कौन हैं योग्य और कौन अयोग्य?
PMKSNY के लाभार्थी का खेत उसके नाम से ही होना चाहिए। बाप-दादा या किसी और के नाम से दर्ज़ ज़मीन पर खेती करने वाले किसान अयोग्य लाभार्थी माने जाएँगे। लाभार्थियों को अपने खेत की खतौनी, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर और बैंक अकाउंट नम्बर की जानकारियाँ देकर आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। यही जाकर किसान अपने स्टेटस की जाँच भी कर सकते हैं।
सांसद, विधायक, मेयर, ज़िला पंचायत अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पदों पर आसीन लोग, 10,000 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले, केन्द या राज्य सरकार के कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर एकाउंटेंट, वकील, आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर और आयकर चुकाने वाले लोग भले ही वो किसान भी हों।
पीएम किसान हेल्पलाइन
PMKSNY से जुड़ी किसी भी सहायता, शिकायत या समस्या के लिए किसान हेल्पलाइन नम्बर 155261 या टोल फ्री नम्बर 18001155266 या लैंडलाइन नम्बर 011-23381092, 23382401, 0120-6025109 पर या [email protected] पर ईमेल से भी सम्पर्क किया जा सकता है।