प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कराएं रबी की फसल का इंश्योरेंस, 15 दिसम्बर है अंतिम तिथि

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) रबी 2020-21 के अंतर्गत रबी की फसलों का बीमा करवाने के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। पंजीकरण करवाने के लिए 15 दिसंबर तक का समय निश्चित किया गया है।

फसल बीमा योजना crops insurance under pradhanmantri fasal bima yojana

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – Crop Insurance): किसान देश की रीढ़ की हड्डी होता है। हमारे घरों तक अनाज या अन्य सामान पहुंच इसके लिए वह दिन-रात मेहनत करता है। इतना करने पर भी यदि वही आर्थिक संकट से जुझता रहे, तो यह न्यायोचित नहीं होता। किसान व उसकी फसलों से जुड़ी ऐसी ही कुछ समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है।

फसल बीमा योजना में प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट व्याधि आदि से होने वाले नुकसान की भरपाई की कोशिश की जाएगी। सरकारी सहायता के लिए किसान को पंजीकरण करवाना आवश्यक है।

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पीएम फसल बीमा योजना रबी 2020-21 के अंतर्गत रबी की फसलों का बीमा करवाने के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। पंजीकरण करवाने के लिए 15 दिसंबर तक का समय निश्चित किया गया है। इसमें जमीन मालिक, बटाईदार किसान चाहे वे ऋणी हो या अऋणी नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पीएम फसल बीमा योजना और इसमें कैसे आवेदन करें –

क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme)

कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जिनकी वजह से किसान की तैयार फसल बेकार हो जाती है। उनको इससे होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के प्रति सुरक्षा देने की गारंटी देती है। यदि किसी किसान के साथ ऐसा होता है, तो बीमित किसान बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकारी होता है।

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कैसे करवाएं बीमा

किसान सहकारी समिति और लोकसेवा केंद्र व बैंक में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आवेदन पत्र, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र बुवाई प्रमाण पत्र आदि जरूरी दस्तावेज देकर बीमा करवा सकते हैं। इस योजना में रबी की फसल के लिए 1.5 तथा उद्यानिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि देना तय किया गया है। यह राशि किसान बीमा कंपनी को देगा। बाकि बचे प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

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योजना से संबंधित आवश्यक जानकारी

  • यदि कोई ऋणी या अऋणी किसान दो बार बीमा करवाता है तो बीमा कंपनी द्वारा किसान के सभी दस्तावेजों को रद्द किया जा सकता है।
  • जो भी किसान पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें नामांकन की सूचना उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जा सकती है।
  • यदि कोई किसान अधिसूचित फसल के नाम में परिवर्तन करना चाहता है, तो वह संबंधित बैंक में बुवाई प्रमाण पत्र व बीमा आवेदन पत्र को जमा करवाने से पहले ऐसा कर सकता है।
  • फसल काटने के डेटा को कलेक्ट और अपलोड करने के लिए स्मार्ट फोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन, जीपीएस आदि तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ताकि किए गए दावे के भुगतान में देरी ना हो।
  • जिस किसान को पीएम फसल बीमा योजना में आवेदन करना है वह अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, कृषि विभाग के कार्यालय या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से भी संपर्क कर सकता है।
  • पीएम फसल बीमा योजना की वेबसाइट www.pmfby.gov.in पर भी आवेदन किया जा सकता है। यहां आपको योजना से संबंधित जानकारी भी मिल जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए किसान योजना से संबंधित हेल्प लाइन के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर भी कॉल कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए योजना से जुड़े मोबाइल एप (https://play.google.com/store/apps/details?id=in.farmguide.farmerapp.central) का उपयोग भी कर सकते हैं।

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सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या [email protected] पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।
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