शिवराज सरकार किसानों को दे रही है यंत्रों पर सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

किसानों को सशक्त बनाने के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं। योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिससे किसान विकसित […]

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किसानों को सशक्त बनाने के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं। योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिससे किसान विकसित हो सकें। इसी कड़ी में केंद्र के नक्शे कदम पर मध्य प्रदेश सरकार भी कई तरह की योजनाएं चला रही है। उन्हीं योजनाए में से एक है कृषि यंत्र अनुदान योजना। तो क्या मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना इसके बारे आपको बताते हैं।

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क्या है कृषि यंत्र अनुदान योजना

दरअसल इस योजना के पीछे राज्य सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बात कह रही है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देती है। लेकिन कोरोना काल की वजह से किसान इसका फायदा नहीं ले पाए थे। जिसके बाद अब एक बार फिर से शिवराज सरकार ने किसानों को इसका लाभ देना भी शुरु कर दिया है।

कब तक करें आवेदन

दरअसल शिवराज सरकार ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर तमाम कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 16 जनवरी, 2021 से 22 जनवरी, 2021 तक आवेदन करना होगा। जिसके बाद 23 जनवरी 2021 को अनुदान के लिए चुने गए किसानों का नाम विभाग की वेबसाइट पर दिया जाएगा। वेबसाइट पर अपना नाम किसान ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

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किन कृषि यंत्रों के लिए करेंगे आवेदन

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत पांवर स्प्रेयर, स्वचलित रीपर, रीपर कम बाइंडर, ट्रैक्टर चलित बुम स्प्रेयर, ट्रैक्टर चलित विनोइंग फेन, श्रेडेर, थ्रेशर, मल्टीक्रॉप सेपरेटर, मल्चर तथा क्लीनर कम ग्रेडर, मिनी राइस मिल, मिनी दाल मिल, ग्रेडिएंट सेपरेटर, डी स्टोनर एवं ऑइल एक्सट्रेक्टर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

किन यंत्रों पर मिल रही है सब्सिडी

एमपी सरकार कई कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है। जिसमें है-बेलर, रेक, पॉवर हैरो, पैडी ट्रांसप्लांटर, न्यूमेटिक प्लांटर, हैप्पी सीडर या सुपर सीडर, ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर, ब्रेकेट मेकिंग मशीन तथा सब सॉइलर। यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदक किसान को बी1,जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जैसे कागजात के अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में संपर्क कर आवेदन करना होगा।

आवेदन के लिए इन निर्देशों को भी जानिए

जो किसान तमाम तरह के ट्रैक्टर आधारित कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेना चाहते हैं उनके ट्रैक्टर की आर.सी खुद या फिर अपने माता-पिता, भाई -बहन या पत्नी के नाम पर होना जरुरी है।

किसान डीलर से कृषि यंत्र खरीदते समय सतर्क रहें। किसान डीलरों से यंत्रों की खरीदी तब तक न करें जब तक क्रय स्वीकृति आदेश जारी न कर दिया जाए।

कैसे कर सकते हैं आवेदन

  • आवेदन के लिए किसान को https://dbt.mpdage.org/Eng_Index.aspx इस साइट पर जाना होगा और आवेदन करना होगा।
  • आवेदन के लिए अपने जिले, ब्लॉक, गाँव, कृषक वर्ग, यन्त्र, आधार और मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी।
  • आखिर में आवेदक को बायोमेट्रिक डिवाइस का चयन करके फिंगर कैप्चर देना होगा।

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