MIDH के तहत बनने वाले कोल्ड स्टोरेज को राज्य व केन्द्रीय  समितियां स्वीकृत करती हैं

मैदानी इलाकों में 5000 से लेकर 10,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी मिलती है

पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में 1000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाले प्रोजेक्ट्स पर रियायत होती है

इसके लिए आवेदक को NHB की मंज़ूरी लेनी पड़ती है,ऑनलाइन आवेदन होता है

व्यक्तियों, उद्यमियों, सहकारी समितियों, SHGs,FPOs,ग़ैर सरकारी संगठन पात्र होते हैं

सेंटर, स्टेट गवर्मेंट के सार्वजनिक उपक्रमों भी सब्सिडी के हकदार होते हैं

35% सब्सिडी से लेकर 75% तक सब्सिडी के लिए अलग-अलग पात्रता होती है