अब हर independent milk producer और milk seller के लिए FSSAI में रजिस्ट्रेशन Mandatory हो गया है

FSSAI ने पाया कि देश के कई हिस्सों में बिना रजिस्ट्रेशन के दूध का कारोबार हो रहा है

इसकी वजह से दूध में मिलावट पर लगाम लगाना मुश्किल हो रहा था

पिछले महीने संसद में भी मिलावट का मुद्दा जोर-शोर से उठा था

दूध में यूरिया, पनीर में स्टार्च और आइसक्रीम में डिटर्जेंट मिलाए जाने के गंभीर आरोप थे

इसी को देखते हुए FSSAI ने 11 मार्च 2026 को यह ऐतिहासिक आदेश जारी कर दिया

छोटे कारोबारियों को सिर्फ 100 रुपये सालाना शुल्क देकर आसानी से रजिस्ट्रेशन कराना होगा