प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए नये रजिस्ट्रेशन शुरू हुए, जानिए तरीका और कब तक कर सकते हैं अप्लाई

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) केंद्र सरकार की एक कल्याणकारी योजना है जो प्राकृतिक आपदाओं, कीट प्रकोप और अन्य जोखिमों से फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा देती है।

उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कहीं फसलें पानी में डूब गईं, तो कहीं ओलावृष्टि ने तबाही मचाई। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) आपके नुकसान की भरपाई करेगी। 

क्या है PMFBY?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) केंद्र सरकार की एक कल्याणकारी योजना है जो प्राकृतिक आपदाओं, कीट प्रकोप और अन्य जोखिमों से फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा देती है। सबसे अच्छी बात ये है कि किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना पड़ता है!

  • खरीफ फसलें: सिर्फ 2 फीसदी प्रीमियम
  • रबी फसलें: सिर्फ 1.5 फीसदी प्रीमियम
  • व्यावसायिक/बागवानी फसलें: 5 फीसदी प्रीमियम

बाकी का प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देती हैं। 

आखिरी तारीख़ 

ध्यान दें.. खरीफ 2026 सीजन के लिए अप्लाई करने की आख़िरी तारीख़ 31 जुलाई 2026 है। ये मौका हाथ से न जाने दें। एक बार तारीख़ निकलने के बाद आप पूरे सीजन के लिए बीमा कवरेज से वंचित रह जाएंगे। रबी सीजन (गेहूं, सरसों आदि) के लिए लगभग 31 दिसंबर तक का समय होता है, लेकिन अपने राज्य की अधिसूचना ज़रूर चेक करें।

 आवेदन कैसे करें?

अप्लाई करना बहुत आसान है। आप ये तरीके अपना सकते हैं:

  1. ऑनलाइन: ऑफिशियल पोर्टल pmfby.gov.in पर जाएं और ‘Apply as Farmer’ पर क्लिक करें।
  2. सीएससी सेंटर: अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
  3. बैंक शाखा: अपने बैंक में जाकर अप्लाई करें। अगर आपके पास KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) है, तो आपका ऑटो-एनरोलमेंट हो जाता है।

  क्या दस्तावेज़ चाहिए?

आवेदन से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें:

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक (खाता संख्या व IFSC कोड)
  • भूमि रिकॉर्ड (खसरा/खतौनी)
  • बोई गई फसल का विवरण

 नुकसान होने पर क्या करें?

अगर आपकी फसल बारिश, ओलावृष्टि, बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से खराब हो जाती है, तो तुरंत 72 घंटे के अंदर नुकसान की सूचना दें।

सूचना देने के लिए:

  • कृषि रक्षक पोर्टल पर लॉग इन करें
  • टोल-फ्री हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें
  • अपने बैंक या नजदीकी कृषि कार्यालय में फॉर्म जमा करें

ख़ास बात: अगर आपने फसल काट ली है और उसे खेत में सुखाने के लिए रखा था, तो भी 14 दिनों तक वो बीमा कवरेज में आती है।

याद रखें: 72 घंटे से देर होने पर आपको मुआवजा नहीं मिल सकता है।

 शिकायत हो तो?

अगर बीमा कंपनी से कोई परेशानी होती है, तो आप कृषि रक्षक पोर्टल या हेल्पलाइन 14447 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सरकार ने शिकायतों के समाधान के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई है।

सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या [email protected] पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।

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