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अगर आप खेती-बाड़ी करते हैं और ट्रैक्टर का सपना देखते हैं, तो ये ख़बर आपके लिए सोने पर सुहागा है। झारखंड सरकार ( Jharkhand government) ने एक शानदार योजना लांच की है, जिसके तहत 10 लाख रुपये का ट्रैक्टर सिर्फ 5 लाख रुपये में आपके खेत तक पहुंचाया जाएगा। यानि झारखंड सरकार किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर मुहैया करवा रही (The Jharkhand government is providing tractors to farmers on a subsidy)है।
महंगाई की इस दौर में ऐसी योजना किसी वरदान से कम नहीं। आइए, इस सुनहरे मौके के बारे में दिल खोलकर जानते हैं कि कैसे आप इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं।
क्यों है ये योजना ख़ास?
झारखंड सरकार चाहती है कि किसान पारंपरिक खेती से निकल कर आधुनिक मशीनों से जुड़ें। सरकार अपने इस ऐलान में साफ कहती है, ‘आधुनिक मशीनों से लागत कम होगी, पैदावार बढ़ेगी और किसान की सालाना कमाई में भारी इज़ाफा होगा’। ये योजना छोटे किसानों की मदद के लिए डिजाइन की गई है, ताकि महंगे ट्रैक्टर को लेकर उनकी चिंता खत्म हो जाए।
सरकारी तोहफा: क्या-क्या मिल रहा है?
1.50 फीसदी सब्सिडी: बाजार में जिसकी कीमत 10-12 लाख है, वही ट्रैक्टर सब्सिडी के बाद सिर्फ 5 लाख में आपका होगा।
2.स्पेशल ऑफर (फ्री उपकरण): सरकार सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं, बल्कि रोटावेटर, कल्टीवेटर और टच व्हील जैसे जरूरी आधुनिक कृषि उपकरण भी फ्री उपलब्ध करा रही है। खेत की जुताई से लेकर बुवाई तक का पूरा पैकेज एक साथ मिल रहा है।
3.सुरक्षा का ऑफर: 15 साल का रजिस्ट्रेशन, 1 साल का इंश्योरेंस (बीमा) और रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए जीपीएस सिस्टम । यानी एक बार ट्रैक्टर लिया, तो साल भर किसी हादसे या चोरी की चिंता नहीं।
किसे मिलेगा मौका? (Eligibility and Priority)
सरकार इस योजना में बिल्कुल साफ है कि सबसे पहले वे किसान लेंगे जिनके पास 10 एकड़ या उससे अधिक खेती योग्य जमीन है । वहीं, महिला किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और कृषि सहायता समूहों को इस योजना में विशेष तवज्जो दी जा रही है । यह समूह सामूहिक रूप से भी ट्रैक्टर ले सकते हैं।
आवेदन के लिए क्या चाहिए? (Documents and Procedures)
प्रक्रिया बहुत आसान है। बस ये दस्तावेज तैयार रखें:
- ज़रूरी कागज़ात: आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो ।
- ज़मीन के कागज़ात: आपके पास खेती योग्य जमीन के कानूनी कागजात (खतियान/रसीद) होने चाहिए ।
- ड्राइविंग लाइसेंस: ट्रैक्टर चलाने का वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है ।
कैसे करें अप्लाई?
इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके हैं। सबसे आसान है अपने नजदीकी “जिला भूमि संरक्षण कार्यालय” या “कृषि कार्यालय” में जाकर फॉर्म भरना । पात्रता जांच के बाद सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में आएगी।
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