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देश के युवाओं के लिए है ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ ऐसे करें अप्लाई

Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana 2020 – देश में कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉक डाउन और अर्थव्यवस्था पर पड़े उसके नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने 12 नवंबर 2020 को एक राहत पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज के तहत कोरोना के चलते बेरोजगार हुए युवाओं तथा छोटे व्यापारिक संस्थानों को राहत दी जाएगी। यहां हम इस पैकेज की मुख्य बातों को हमारे पाठकों के लिए बता रहे हैं।

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आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana 2020):  देश में कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉक डाउन और अर्थव्यवस्था पर पड़े उसके नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने 12 नवंबर 2020 को एक राहत पैकेज की घोषणा की।

इस पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Atmanirbhar Bharat Employment Scheme) को लॉन्च किया। इस स्कीम के तहत कोरोना के चलते बेरोजगार हुए युवाओं तथा छोटे व्यापारिक संस्थानों को राहत दी जाएगी। यहां हम इस पैकेज की मुख्य बातों को हमारे पाठकों के लिए बता रहे हैं।

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किन्हें मिलेगा इसका लाभ

यह योजना देश के उन युवाओं के लिए लॉन्च की गई है जिन्होंने कोरोना प्रकोप के चलते अपना रोजगार खो दिया अथवा वे संस्थान जिन्हें इस आपातकालीन अवधि में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा।

  1. मोदी सरकार की इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी का EPFO के तहत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
  2. इसके साथ ही कर्मचारी का मासिक वेतन भी 15000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।
  3. एक मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 तक अपनी नौकरी गंवाने वाले लोगों तथा कोरोना संक्रमण से उबरने के मौजूदा दोर में नौकरी देने वाले संस्थान इस योजना के लिए अप्लाई कर सकेंगे।
  4. जिन लोगों को एक अक्टूबर 2020 के बाद नौकरी मिल गई है वे भी इस योजना के लिए अप्लाई करने के पात्र होंगे।
  5. EPFO के तहत रजिस्टर्ड ऐसे व्यापारिक संस्थान जिनमें 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें 2 नए व्यक्तियों तथा जिनमें 50 से अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें 5 नए व्यक्तियों को रोजगार देना होगा। इस नियम को पूरा करने के बाद ही वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।

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क्या-क्या लाभ मिलेंगे

ऐसे व्यापारिक संस्थान जिनकी एम्प्लाई कैपेसिटी एक हजार लोगों से कम हैं, उन्हें कर्मचारी के वेतन के अनुसार उसके हिस्से का 12 प्रतिशत तथा काम देने वाली संस्था के हिस्से का 12 प्रतिशत (कुल मिलाकर 24 प्रतिशत) अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा भविष्य निधि फंड (EPFO) के अंतर्गत जमा कराया जाएगा।

जिस कंपनियों की कैपेसिटी 1000 लोगों के स्टाफ से अधिक हैं, उन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन के अनुसार कर्मचारी के हिस्से का 12 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा भविष्य निधि फंड (EPFO) में जमा करवाया जाएगा। केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार दिया जाने वाला अंशदान अगले 2 वर्षों तक जारी रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ देखें।

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