मध्यप्रदेश के बालाघाटा जिले में नए कृषि कानूनों के तहत किसानों का बकाया भुगतान नहीं करने पर एक राइस मिल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज या गया है। मामला एसडीएम कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लांजी क्षेत्र के आठ किसानों ने राइस मिलर अतुल आसटकर से चार लाख से अधिक रुपये के बकाया भुगतान के लिए आवेदन-पत्र कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्ग और सरलीकरण) अधिनियम-2020 की धारा-आठ के तहत किया था।
बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र के ग्राम पौसेरा के कृष्णा पांचे, सुरेश बाहे, लवकुश यादव, ग्राम नेवरवाही के कोमेश्वर बाहे, भरत बाहे, ग्राम धोटी के युवराज दादरे, जितेन्द्र दादरे और ग्राम कर्ता के धनराज मात्रे ने एसडीएम को नवीन कृषि विधेयक की धारा-आठ के अंतर्गत राइस मिलर से धान विक्रय की बकाया राशि चार लाख 22 हजार 803 रुपये का भुगतान कराए जाने का अनुरोध किया है।
मामला जानकारी में आने पर कोर्ट ने राइस मिलर को मंगलवार 15 दिसंबर को समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया है। राइस मिलर की अनुपस्थिति या जवाब प्रस्तुत नहीं होने की दशा में किसानों के हित में एक पक्षीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।