प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): 2025-26 तक जारी, जानिए पूरी जानकारी!

सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी। जानें फसल बीमा योजना के लाभ, दावा प्रक्रिया, शिकायत निवारण और नए अपडेट।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) को 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए कुल 69,515.71 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

पीएमएफबीवाई: एक संक्षिप्त परिचय (PMFBY: A Brief Introduction)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से देशभर में लागू की गई थी। यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध है और यह स्वैच्छिक रूप से किसानों के लिए लागू की जाती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी आवश्यकताओं और वित्तीय स्थिति के अनुसार इस योजना को अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है।

योजना का वर्तमान परिदृश्य (Current Scenario of

PMFBY Scheme)

योजना की शुरुआत के बाद से 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे अपनाया है, जबकि वर्तमान में 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना को लागू कर रहे हैं।

बीमा मॉडल और कार्यान्वयन प्रक्रिया (Insurance Model and Implementation Process)

इस योजना के तहत बीमा कंपनियों का चयन, किसानों का नामांकन, फसल नुकसान का आकलन और दावों का भुगतान संबंधित राज्य सरकार और बीमा कंपनियों की संयुक्त समिति द्वारा किया जाता है।

दावों का निपटान और शिकायतें (Claim Settlement and Complaints)

योजना के तहत अधिकतर दावों का निपटारा समयसीमा के भीतर किया जाता है, हालांकि, कुछ शिकायतें भी सामने आई हैं, जैसे:

  • बीमा कंपनियों द्वारा दावों का विलंबित या कम भुगतान
  • बैंकों द्वारा गलत या देर से बीमा प्रस्ताव प्रस्तुत करना
  • उपज के आंकड़ों में विसंगति
  • बीमा कंपनियों द्वारा पर्याप्त कर्मियों की तैनाती न करना

शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया है। इसके अंतर्गत:

  • जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (DGRC – District Level Grievance Redressal Committee)
  • राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (SGRC – State Level Grievance Redressal Committee)

इसके अतिरिक्त, कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH – Krishi Rakshak Portal & Helpline) विकसित की गई है।

टोल-फ्री हेल्पलाइन सेवा (Toll-Free Helpline Service)

किसानों की शिकायतों के निवारण के लिए अखिल भारतीय टोल-फ्री नंबर 14447 (All India Toll-Free Number 14447) शुरू किया गया है, जिसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है।

नियमित निगरानी और सुधार (Regular Monitoring and Improvements)

सरकार साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस, व्यक्तिगत बैठकों और राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से बीमा कंपनियों के कार्यों की नियमित निगरानी कर रही है। समय-समय पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संशोधन भी किए जाते हैं ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने और उनकी आय को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार की ओर से की जा रही सुधार और निगरानी से यह योजना और अधिक प्रभावी एवं किसान हितैषी बन रही है।

सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या [email protected] पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगो तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।

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