हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी राहत! भारी बारिश से हुए नुकसान का मुआवज़ा पाने का आख़िरी मौका

भारी बारिश से हुए फसल नुकसान को लेकर 31 अगस्त 2025 तक (Haryana farmers can claim for crop loss as govt-opens e-kshatipurti portal till 31st August 2025) प्रभावित किसान ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए अपना मुआवज़ा दावा कर सकते हैं।

हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी राहत! भारी बारिश से हुए नुकसान का मुआवज़ा पाने का आख़िरी मौका

इस साल हरियाणा (Haryana) में हुई भारी बारिश और जलभराव (Heavy rain and waterlogging) ने खरीफ की फसलों को बुरी तरह से तबाह कर दिया। हज़ारों किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने उनकी मदद के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 31 अगस्त 2025 तक (Haryana farmers can claim for crop loss as govt-opens e-kshatipurti portal till 31st August 2025) प्रभावित किसान ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए अपना मुआवज़ा दावा कर सकते हैं। अगर आप या आपके जानने वाले भी इन जिलों के प्रभावित गांवों के किसान हैं, तो यह ख़बर आपके लिए बेहद अहम है। 

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किन ज़िलों और गांवों के किसानों को मिलेगा फायदा?

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग (Revenue and Disaster Management Department) ने रोहतक, चरखी दादरी, पलवल और हिसार ज़िलों के प्रभावित गांवों के किसानों के लिए मुआवज़ा स्कीम शुरू की है। रोहतक के डीसी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि महम तहसील के 14 गांवों और लाखन माजरा उप-तहसील के एक गांव को इस योजना में शामिल किया गया है। इन गांवों में शामिल हैं:

  • महम, फरमाना खास, समैन, बेदवा, बहलबा
  • सिसरा खास, शेखपुर तितरी, खेड़ी महम
  • भैणी भेरों, भैणी सुरजन, भैणी महाराजपुर
  • मदीना कोरसन, भराण, भैणी चंद्रपाल

डीसी ने सभी प्रभावित किसानों से 31 अगस्त 2025 से पहले अपने दावे जमा करने की अपील की है, वरना वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

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कैसे करें मुआवजे का दावा?

Step-1 :  ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाएं (E-Compensation Portal)

Step-2 : अपना आधार कार्ड, ज़मीन के कागज़ात और बैंक खाते की जानकारी दर्ज करें

Step-3 : फ़सल नुकसान का फोटो प्रमाण और डीटेल अपलोड करें

Step-4 : 31 अगस्त 2025 तक फॉर्म जमा कर दें

क्या हो अगर समय सीमा निकल गई?

सरकार ने साफ़ किया है कि 31 अगस्त 2025 के बाद कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए, प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द अपना आवेदन पूरा कर लेना चाहिए।

जल्दी करें, देर न हो जाए 

हरियाणा सरकार की ये स्कीम प्रभावित किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, लेकिन समय सीमा सिर्फ 31 अगस्त तक है। अगर आप या आपके आसपास के कोई किसान प्रभावित हुए हैं, तो तुरंत ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अप्लाई करें। साथ ही, अगर आपके गांव को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है, तो जिला प्रशासन से कॉन्टेक्ट  करके अपनी बात रखें।

 

सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या [email protected] पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।

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