Krishak Durghatna Kalyan Yojana: किसानों के लिए सुरक्षा कवच है कृषक दुर्घटना बीमा योजना, जानिए आवेदन प्रक्रिया

कृषक दुर्घटना बीमा योजना (Krishak Durghatna Kalyan Yojana) किसानों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता देती है, जानें पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया।

Krishak Durghatna Kalyan Yojana कृषक दुर्घटना बीमा

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही कृषक दुर्घटना बीमा (Krishak Durghatna Kalyan Yojana) योजना न केवल एक आर्थिक सहायता प्रणाली है, बल्कि यह अन्नदाता के आत्मसम्मान और भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक बन गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के तहत अंबेडकरनगर के शिव बाबा धाम तपोस्थली से 11,690 किसानों को 561 करोड़ रुपये की धनराशि का वितरण कर इस पहल को नई ऊंचाई दी।

कृषकों को मिला बड़ा राहत पैकेज (Farmers got a big relief Package)

इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री ने 1,184 करोड़ रुपये की लागत वाली 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया कि वर्ष 2025-26 के लिए 1,050 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिससे किसी भी आपदा या दुर्घटना के समय किसानों को राहत दी जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी स्पष्ट संदेश दिया कि अब किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

क्या है कृषक दुर्घटना बीमा योजना? (what is Krishak Durghatna Kalyan Yojana?) 

कृषक दुर्घटना बीमा (Krishak Durghatna Kalyan Yojana) योजना का उद्देश्य ऐसे किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है जो कृषि कार्य करते समय किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। यदि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है या वह 60% से अधिक स्थायी विकलांगता से ग्रसित हो जाता है, तो इस योजना के अंतर्गत उसे या उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है।

  • मृत्यु की स्थिति में 5 लाख रुपये तक का मुआवजा
  • गंभीर विकलांगता पर 2 लाख रुपये तक की मदद

इस योजना का सबसे अहम पक्ष यह है कि केवल भूमि स्वामी ही नहीं, बल्कि पट्टेदार, बटाईदार और कृषि पर आश्रित पारिवारिक सदस्य भी इसके दायरे में आते हैं।

किन्हें मिलता है लाभ? पात्रता क्या है? (Who gets the benefit? What is the Eligibility?)

कृषक दुर्घटना बीमा (Krishak Durghatna Kalyan Yojana) योजना का लाभ लेने के लिए कुछ प्रमुख पात्रताएं निर्धारित की गई हैं:

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी किसान होना चाहिए।
  • उसकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • दुर्घटनावश मृत्यु, बिजली गिरने से मृत्यु, या 60% से अधिक विकलांगता की स्थिति में सहायता प्रदान की जाती है।
  • यदि परिवार के सदस्य जैसे पति, पत्नी या संतान पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं, तो वे भी योजना के पात्र माने जाते हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 से अब तक 81,237 किसानों को 3,956 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है, जो योजना की व्यापकता और विश्वसनीयता को दर्शाता है।

कैसे करें आवेदन? जानिए पूरी प्रक्रिया (How to apply? Know the complete Process)

कृषक दुर्घटना बीमा (Krishak Durghatna Kalyan Yojana) योजना में फिलहाल आवेदन की प्रक्रिया मैन्युअल है। किसान अपने जिले के कलेक्ट्रेट या तहसील कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र / पंचनामा / पोस्टमार्टम रिपोर्ट
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित)

इस योजना के अंतर्गत आवेदन की समय सीमा 75 दिन रखी गई है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में, जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान, समय सीमा को बढ़ाया भी गया।

उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही इस प्रक्रिया को डिजिटल करने जा रही है। esathi.up.gov.in पोर्टल के माध्यम से जल्द ही किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया और अधिक सरल, पारदर्शी और तेज होगी।

कृषक दुर्घटना बीमा क्यों है जरूरी? (Why is Krishak Durghatna Kalyan Yojana Necessary?) 

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों का जीवन हर दिन जोखिम से भरा होता है। खेतों में काम करते समय बिजली गिरना, फिसल कर चोट लगना या मशीनों से हादसा हो जाना आम घटनाएं हैं। ऐसे में कृषक दुर्घटना बीमा (Krishak Durghatna Kalyan Yojana) योजना किसानों के परिवार को एक आर्थिक संबल प्रदान करती है।

यह योजना न केवल किसानों के जीवन को सुरक्षित बनाती है, बल्कि यह यह सुनिश्चित करती है कि किसी दुर्घटना के बाद भी परिवार की आर्थिक स्थिरता बनी रहे।

निष्कर्ष (Conclusion)

कृषक दुर्घटना बीमा (Krishak Durghatna Kalyan Yojana) योजना किसानों की सुरक्षा, गरिमा और भविष्य की नींव है। यह सिर्फ़ एक बीमा योजना नहीं, बल्कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को दिया गया संवेदनशील और जिम्मेदार भरोसा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल और बजट प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में यह योजना और भी अधिक प्रभावी और सुलभ बनेगी।

किसानों को चाहिए कि वे इस योजना की जानकारी लें और यदि पात्र हों तो समय रहते आवेदन करें, ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में उनका परिवार सुरक्षित रह सके।

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