राजस्थानी किसानों को बिजली बिल में 1,000 रुपये की छूट देने की योजना लागू

MKMUY के तहत नियमित रूप से बिजली का बिल भरने वाले कृषि कनेक्शन के बिल पर 60 प्रतिशत या अधिकतम 1,000 रुपये का अनुदान सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि कृषि कनेक्शन का मासिक बिल 1,667 रुपये या इससे अधिक है तो उसे 1,000 रुपये का अनुदान मिलेगा और यदि बिजली बिल 1,667 रुपये से कम हो तो उसमें 60% की सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन पुराने बकाया बिलों को चुकता किये जाने तक उस पर सब्सिडी नहीं मिली।

राजस्थानी किसानों को बिजली बिल में 1,000 रुपये की छूट देने की योजना लागू - Kisan Of India

राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को बिजली के बिल में बड़ी राहत देने वाली मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना (MKMUY) को लागू कर दिया है। इसका लाभ कृषि बिजली कनेक्शनधारी ऐसे राजस्थानी किसानों को मिलेगा, जो सरकारी कर्मचारी और आयकरदाता नहीं हैं।

योजना के तहत नियमित रूप से बिजली का बिल भरने वाले कृषि कनेक्शन के बिल पर 60 प्रतिशत या अधिकतम 1,000 रुपये का अनुदान सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि कृषि कनेक्शन का मासिक बिल 1,667 रुपये या इससे अधिक है तो उसे 1,000 रुपये का अनुदान मिलेगा और यदि बिजली बिल 1,667 रुपये से कम हो तो उसमें 60% की सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन पुराने बकाया बिलों को चुकता किये जाने तक उस पर सब्सिडी नहीं मिली।

MKMUY में करें ऑनलाइन आवेदन

MKMUY की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 जून 2021 को की थी। इसे मई के बाद जारी हुए बिजली के बिलों पर लागू किया गया है। इसके लाभार्थी किसान ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और आवेदन की प्रगति के बारे में भी जान सकते हैं। MKMUY के ज़रिये राजस्थान के किसानों को सालाना 12,000 रुपये की मदद मिलेगी। ये रक़म प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PMKSNY) के तहत मिल रहे 6,000 रुपये सालाना से दोगुनी है।

लगभग मुफ़्त होगी कृषि बिजली

MKMUY के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि इसका मकसद किसानों को आर्थिक सम्बल प्रदान करना है। इस योजना पर सालाना 1,450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा। उन्होंने कहा कि इससे राजस्थान के लघु एवं मध्यम वर्ग के किसानों के लिए व्यावहारिक रूप से कृषि बिजली लगभग मुफ़्त हो जाएगी क्योंकि प्रदेश में कृषि बिजली का दाम 5.55 रुपये प्रति यूनिट होने के बावजूद किसानों को 90 पैसे प्रति यूनिट के दाम पर बिजली दी जा रही है। बाक़ी 4.65 रुपये की सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है।

गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में जहाँ अर्थव्यवस्था में हरेक क्षेत्र में गिरावट दर्ज़ होती रही वहीं कृषि क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा बना। इसीलिए केन्द्र और राज्य सरकारों का फ़र्ज़ है कि वो कृषि क्षेत्र के लिए राहत के उपाय करें। गहलोत ने बताया कि राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति 2019 एवं पवन ऊर्जा नीति 2019 के माध्यम से अक्षय ऊर्जा उत्पादन को ख़ूब बढ़ावा दिया जा रहा है। साल 2025 तक 30 हज़ार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सरकार तेज़ी से आगे बढ़ रही है।

MKMUY के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

आधार कार्ड, वोटर ID, मोबाइल नम्बर, बैंक खाते की पासबुक की तस्वीर, आय का प्रमाण पत्र और पासपोर्ट के आकर की तस्वीर।

कैसे करें आवेदन?

ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.rajsthan.gov.in पर जाएँ। यहाँ होम पेज़ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। इससे ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना आवेदन पत्र’ खुल जाएगा। इसमें अपना पूरा ब्यौरा भरकर ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।

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