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बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। प्रदेश सरकार (Bihar Government) की ओर से शुरू की गई ‘स्ट्रॉबेरी विकास योजना 2025-26’ (‘Strawberry Development Plan 2025-26’) बागवानी क्षेत्र (Horticulture sector) में क्रांति लाने और किसानों की आय दोगुनी करने का एक सशक्त ज़रीया बनकर उभरी है। ये स्कीम (Strawberry Farming in Bihar) न केवल पारंपरिक फसलों के ऑप्शन पेश कर रही है, बल्कि किसानों को फायदेमंद खेती की ओर आगे करके उनके लाइफ स्टाइल में सुधार लाने का वादा भी कर रही है।
क्या है स्ट्रॉबेरी विकास योजना?
ये बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के चुनिंदा 12 जिलों में स्ट्रॉबेरी की खेती (Strawberry Farming in Bihar) को बढ़ावा देना है। इसके तहत किसानों को खेती और पैकेजिंग दोनों स्तरों पर अट्रैकटिव सब्सिडी दी जाएगी। ये योजना उन किसानों के लिए एक गोल्डन चांस है जो कम समय और कम ज़मीन में ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं।
वित्तीय मदद: 3.02 लाख रुपये तक की सब्सिडी
योजना का सबसे अहम पहलू है सब्सिडी। सरकार ने स्ट्रॉबेरी की खेती (Strawberry Farming in Bihar) की प्रति हेक्टेयर इकाई लागत 5.56 लाख रुपये निर्धारित की है। इस लागत का 40 फीसदी यानी लगभग 3.02 लाख रुपये सरकार सीधे किसानों को सब्सिडी के रूप में देगी। इसका सीधा सा मतलब है कि किसान को अपनी जेब से केवल 2.54 लाख रुपये का निवेश करना होगा।
इसके अलावा, प्रोडक्शन की बेहतर मार्केटिंग और लंबे वक्त तक Protection के लिए पैकेजिंग पर भी सब्सिडी दी जाएगी:
:-कूट के डब्बे: 14.50 रुपये मूल्य के डब्बे पर 5.80 रुपये (40 फीसदी) सब्सिडी।
:-प्लास्टिक डब्बे: 2.90 रुपये मूल्य के डब्बे पर 1.16 रुपये (40 फीसदी) सब्सिडी।
किन ज़िलों के किसान उठा सकते हैं फायदा?
ये स्कीम प्रदेश के 12 जिलों में लागू की जा रही है, जिनका सिलेक्शन कृषि-जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया है। ये ज़िले हैं: बांका, लखीसराय, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, पूर्णियां, समस्तीपुर और वैशाली।
योजना का फायदा न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ ज़मीन पर ही खेती के लिए दिया जाएगा।
पात्रता और ज़रूरी दस्तावेज़
योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों के पास यहां बताई गईं योग्यताएं और दस्तावेज होने चाहिए-
:-किसान के पास ज़मीन के मालिकाना हक के कागज़ात होने चाहिए।
:-किसान का बिहार कृषि विभाग के डीबीटी (DBT) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
:-किसान का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
स्ट्रॉबेरी विकास योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और सरल है:
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सबसे पहले बिहार उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर मौजूद ‘फल से सम्बंधित योजना’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
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अगले पेज में ‘स्ट्रॉबेरी विकास योजना (राज्य योजना)’ पर क्लिक करें।
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स्कीम की सभी नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और ‘आवेदन करें’ के बटन पर क्लिक करें।
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अपनी डीबीटी रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
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रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज कर वेरििकेशन करें।
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अंत में, एप्लिकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां (नाम, पता, जमीन का विवरण वगैरह) और ज़रूरी दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म जमा कर दें।
बिहार सरकार की स्ट्रॉबेरी विकास योजना किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में विविधता लाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। स्ट्रॉबेरी एक नकदी फसल है, जिसकी बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है। इस पर मिलने वाली भारी सब्सिडी किसानों के जोखिम को कम करती है और लाभ को बढ़ाती है।
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