पीएम किसान सम्मान निधि के नियमों में बड़ा बदलाव, क्या आपके पास है ये अनिवार्य दस्तावेज़?
जानिए कौन नहीं उठा सकते पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ
पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत देशभर के करोड़ों किसानों को 6 हज़ार रुपये की सालाना आर्थिक मदद दी जाती है।
सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) से करीबन 12 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं। अब सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किये हैं। सरकार के सामने ऐसे मामले सामने आये थे, जिनमें कुछ लोग फ़र्ज़ी किसान बनकर इस योजना का लाभ उठा रहे थे।
फिर पता चला कि कई इनकम टैक्स भरने वाले किसान भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा ले रहे थे। इस तरह के मामले तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिले।
अब राशन कार्ड जरूरी
अब सरकार ने इसी फ़र्ज़ीवाड़े को रोकने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। योजना के तहत अब नए रजिस्ट्रेशन के दौरान राशन कार्ड नंबर देना (Ration Card) ज़रूरी होगा।
अगर अब कोई व्यक्ति किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसके पास राशन कार्ड होना ज़रूरी है। बिना राशन कार्ड के उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। नये नियम के मुताबिक, राशन कार्ड में दर्ज़ पति, पत्नी या उस परिवार के किसी एक सदस्य को ही पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना का लाभ मिल पाएगा।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई आसान
किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अब सारे दस्तावेज़ ऑनलाइन ही सबमिट होंगे। सरकार ने ज़मीन से जुड़े कागज़ात, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और घोषणापत्र की हार्डकॉपी जमा कराने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब किसान दस्तावेज़ों की पीडीएफ फाइल बनाकर सीधा पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे।
जल्द ही जारी होगी 10वीं किस्त
पीएम किसान योजना के तहत देशभर के करोड़ों किसानों को 6 हज़ार रुपये की सालाना आर्थिक मदद दी जाती है। हर चार महीने में 2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें सीधा किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर होती है। पीएम किसान स्कीम की अब तक 9 किस्तें जारी हो जा चुकी हैं और जल्द ही 10वीं किस्त भी जारी होगी।
कौन नहीं उठा सकते इस योजना का लाभ
केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, दस हज़ार रुपये से ज़्यादा की पेंशन लेने वाले लोग, संवैधानिक पदों पर आसीन मौजूदा या पूर्व सांसद/ विधायक/मंत्री/ मेयर भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा रजिस्टर्ड डॉक्टर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, इंजीनियर, वकील, आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर वाले लोग भले ही किसान क्यों न हो, वो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते।